मांझी ले सकेंगे फैसले, लेकिन अमल बहुमत के बाद
पटना। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मांझी के फैसले पर लगे रोक को हटा लिया है। हालांकि उनका कोई भी फैसला बहुमत साबित करने यानी 20 फरवरी के बाद ही अमल होगा।
मालूम हो कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के वित्तीय फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
जदयू की ओर से पूर्व मंत्री पीके शाही बहस कर रहे थे। कैबिनेट पर लिए गए फैसलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था।
बुधवार को पुन: इसी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने मांझी के फैसले पर से रोक हटा दी। लेकिन मांझी अपने किसी भी नए फैसले 20 फरवरी के बाद ही अमल कर सकेंगे।
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